भिलाई नगर/ किराएदारी में निवासरत व्यक्तियों को आवास पाने के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। आवेदन जमा करने की तिथि 15 दिसंबर 2022 निर्धारित है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मोर मकान मोर आस के तहत किराएदारी के रूप में निवास कर रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराने निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालय से फार्म लिए जा सकते है।

फार्म लेने के लिए दिनांक 30 नवंबर तक की तिथि नियत की गई है तथा आवेदन जमा करने के लिए 15 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित है। अगर उपलब्ध आवासों की बात करें तो माइलस्टोन स्कूल के पास 402 आवास, ग्रीन वैली खमरिया में 84 आवास, सूर्या विहार के पीछे खमरिया में 840 आवास, सूर्या विहार के पीछे खमरिया में 493 आवास, अविनाश मेट्रोपालिस ने 58 आवास, केइसी के पीछे खमरिया में 322 आवास, एनार स्टेट खमरिया में 210 आवास तथा आम्रपाली फेस टू में 56 आवास है।

आवास प्राप्त करने के लिए यह पात्रता होगी जरूरी मोर मकान मोर आस के योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में दिनांक 31 अगस्त 2015 से पूर्व का निवासरत होना जरूरी है। इसके लिए मतदाता सूची अथवा किरायानामा अथवा निवास प्रमाण पत्र अथवा अन्य शासकीय दस्तावेज अथवा वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम होना आवश्यक है।

आवेदक के पूरे परिवार की वार्षिक आय राशि 3.00 लाख से कम होनी चाहिए। देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए तथा आवेदक को प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 115 हितग्राहियों ने पूर्ण अंशदान नहीं किया है जमा इन्हें 1 दिसंबर तक की मोहलत, पूर्ण अंशदान जमा करने वालों को लॉटरी में किया जाएगा शामिल

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 416 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए दावा-आपत्ति आमंत्रित कर दी गई है, और इनकी सूची मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में चस्पा कर दी गई है, किसी भी जोन कार्यालय में सूची देखी जा सकती है। दावा आपत्ति के लिए सूची प्रकाशन से 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है, निर्धारित समय बीत जाने के बाद कोई भी दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा, इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है।

416 हितग्राहियों में से 115 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पूर्ण रूप से अंशदान जमा नहीं किया है, ऐसे हितग्राही मुख्य कार्यालय के योजना एवं गुमटी शाखा के कक्ष क्रमांक 16 में कार्यालयीन समय पर शाखा प्रभारी विद्याधर देवांगन से संपर्क करके राशि जमा कर सकते हैं। राशि जमा करने के लिए 1 दिसंबर तक की मोहलत इन्हें दी जा रही है।

उल्लेखनीय विभिन्न योजना स्थल/केनाल रोड से प्रभावित परिवारों का व्यवस्थापन जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल नाम में शामिल है। ऐसे प्रभावित हितग्राहियों को शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार आवास आबंटन किया जाना है। 416 हितग्राही में से 115 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अंशदान जमा नहीं किया है जबकि 301 हितग्राहियों ने पूर्ण रूप से अंशदान जमा कर दिया है।

ऐसे 115 हितग्राहियों को पूर्ण अंशदान की राशि जमा करनी होगी, लॉटरी में शामिल होने के लिए भी यह आवश्यक है। दावा-आपत्ति के पश्चात पांचवे चरण की लॉटरी की तिथि नियत की जाएगी और इस अनुसार से आवास आबंटन किए जाएंगे। जिन्होंने पूर्ण रूप से अंशदान की राशि जमा कर दी है उन्हें आवास आबंटन होना तय है। बता दें कि आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, रजत बिल्डर्स, स्वप्निल बिल्डर्स, सूर्या विहार के पीछे खमरिया, माइलस्टोन के पास, ग्रीन वैली खमरिया तथा कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास खमरिया में आवास उपलब्ध है।

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