
दुर्ग संभाग आयुक्त ने की कार्रवाई
दुर्ग। खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार और वर्तमान में कबीरधाम जिले में पदस्थ तहसीलदार रश्मि दुबे को गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत पारित आदेश के मामले में की है।
आदेश को माना गया विधि विपरीत
मिली जानकारी के अनुसार, रश्मि दुबे ने अपने कार्यकाल में हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया था।

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यह आदेश भू-राजस्व संहिता के नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया।
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मामला द्वितीय अपील के रूप में संभाग आयुक्त की अदालत में पहुंचा।
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विस्तृत जांच के बाद आदेश को विधि विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया गया।
निलंबन की प्रक्रिया
संभाग आयुक्त ने इसे कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की।
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रश्मि दुबे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
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निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय कबीरधाम तय किया गया है।
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इस अवधि में उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
मामला कैसे उजागर हुआ?
इस मामले को पक्षकार मनोज कुमार पिता स्व. छदामी लाल और अन्य ने चुनौती दी थी।
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उन्होंने संभाग आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील (प्रकरण क्रमांक 325 अ-6 (अ) वर्ष 2022-23) दायर की।
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अपील में बताया गया कि 21 अक्टूबर 2021 को नायब तहसीलदार खैरागढ़ द्वारा पारित आदेश पूरी तरह विधि विपरीत था।
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इसे पहले अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ और बाद में संभाग आयुक्त ने भी निरस्त कर दिया।
प्रशासनिक सख्ती का संदेश
इस कार्रवाई ने प्रदेशभर के राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है—
👉 कर्तव्य पालन में लापरवाही, पक्षपात या विधि के विरुद्ध कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
👉 जनता के हितों से जुड़े मामलों में शासन सख्त रुख अपनाएगा।
👉 निलंबन अवधि में रश्मि दुबे को विभागीय जांच का सामना करना होगा। दोष सिद्ध होने पर और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।
