भिलाई[ न्यूज़ टी 20] नई दिल्ली: भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति के समक्ष देश के 49वें सीजेआई के रूप में उदय उमेश ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलायी। न्यायाधीश उदय उमेश ललित मुसलमानों में ‘तीन तलाक’ की प्रथा को अवैध ठहराने समेत कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वह ऐसे दूसरे प्रधान न्यायाधीश होंगे, जिन्हें बाहर से सीधे शीर्ष अदालत की पीठ में पदोन्नत किया गया। उनसे पहले न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी मार्च 1964 में शीर्ष अदालत की पीठ में सीधे पदोन्नत होने वाले पहले वकील थे। वह जनवरी 1971 में 13वें सीजेआई भी बने थे।
भारत के नामित प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) यू यू ललित ने शुक्रवार को उन तीन क्षेत्रों पर जोर दिया। जिन पर वह देश की न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान काम करना चाहते हैं। प्रधान न्यायमूर्ति यू यू ललित ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि कम से कम एक संविधान पीठ उच्चतम न्यायालय में पूरे साल कार्य बिना किसी समस्या के पूरा करे। देश के 49वें सीजेआई के रूप में शनिवार को शपथ लेने वाले न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा कि अन्य दो क्षेत्र जिन पर वह काम करना चाहते हैं, उनमें शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करना और जरूरी मामलों का उल्लेख करना जैसे मुद्दे शामिल है।
Chief Justice of India N. V. Ramana (नूतलपाटि वेंकटरमण) को विदाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति UU Lalit ने कहा कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि शीर्ष अदालत की भूमिका स्पष्टता के साथ कानून बनाना है।
ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितनी जल्दी हो सके बड़ी पीठें गठित हों ताकि मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा सके। जिसके कारण न्यायमूर्ति UU Lalit ने कहा, इसलिए हम यह कहने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि हां, हमारे पास कम से कम एक संविधान पीठ है। जो पूरे वर्ष काम करेगी UU Lalit ने कहा कि जिन क्षेत्रों में वह काम करना चाहते हैं उनमें से एक संविधान पीठों के समक्ष मामलों को सूचीबद्ध करना और विशेष रूप से तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजे जाने वाले मामलों से संबंधित विषय हैं।
सभी मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर UU Lalit ने कहा, ‘मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कि हम मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द यथासंभव सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आवश्यक मामलों का उल्लेख करने के संबंध में UU Lalit ने कहा कि वह निश्चित रूप से हम इन सभी मामलो पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा, ‘मैं पीठ पर अपने सभी विद्वान सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करूंगा और हम निश्चित रूप से बहुत जल्द इसे सुलझा लेंगे.
आपके पास एक स्पष्ट और सरल व्यवस्था होगी जहां संबंधित अदालतों के समक्ष किसी भी जरूरी मामले का स्वतंत्र रूप से उल्लेख किया जा सकता है। निवर्तमान सीजेआई की सराहना करते हुए न्यायमूर्ति UU Lalit ने उनकी दो ‘असाधारण’ उपलब्धियों का उल्लेख किया। जिनमें शीर्ष अदालत में रिकॉर्ड 11 तथा उच्च न्यायालयों में 220 से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्तियां सुनिश्चित करने सहित जैसे कई बड़ी महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक फैसले शामिल हैं। निवर्तमान सीजेआई के स्थान पर न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित नये प्रधान न्यायाधीश होंगे। जिनका कार्यकाल दो महीने से थोड़ा अधिक होगा और वह आठ नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।