Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक है. 31 जुलाई को आईटीआर की डेडलाइन खत्म हो रही है. वहीं बजट में भी इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लेकर लोग बैठे हैं. उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर थोड़ी राहत दे सकती है. इन सबके के बीच इनकम टैक्स इन दिनों खूब चर्चा में है.

ऐसे कई लोग हैं, जिनके मन में सवाल उठते हैं कि उनकी खून-पसीने की कमाई पर सरकार क्यों टैक्स वसूलती है ? मेहनत उनकी, फिर सरकार उसमें अपना हिस्सा क्यों लेती हैं? उनके टैक्स भरने से क्या हासिल होता है और बदले में उन्हें क्या मिलता है?

क्या होता है इनकम टैक्स ?  

इनकम टैक्स (Income Tax) यानी आयकर, एक प्रकार का टैक्स है, जिसे सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यवसायों और व्यक्तियों की आय से वसूलती है. आयकर को लेकर नियम और कानून तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक करदाता को अपनी कर बाध्यता निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है.

आपकी कमाई में हिस्सा क्यों लेती है सरकार ?  

आप जो पैसा खून-पसीने की मेहनत से कमाते हैं, उसमें सरकार अपना हिस्सा इनकम टैक्स के तौर पर वसूलती है. आपको अपनी कमाई पर इनकम टैक्स देना पड़ता है. हालांकि इसके लिए स्लैब तय किए गए हैं. वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने इनकम टैक्स से 14 लाख करोड़ रुपये की कमाई की थी.

जबकि उस दौरान लगभग 6 करोड़ भारतीय नागरिकों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था. साल दर साल सरकार इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और लोगों की कमाई भी.  हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार सबसे टैक्स वसूलती है. जिनकी आय टैक्सेबल है, उन्हें ही आयकर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरना पड़ता है.  इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब तय किए गए हैं.

इनकम टैक्स की कमाई से क्या करती है सरकार 

सरकार के लिए इनकम टैक्स आय का एक बड़ा सोर्स है. इससे हुई कमाई का इस्तेमाल वो विकास के कामों, प्रशासन को चलाने में, अलग-अलग योजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाओं पर करती है. इनकम टैक्स भरना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है.

टैक्स भरकर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है. इनकम टैक्स की कमाई से ही देश में विकास के काम होते हैं. आपके लिए बेहतर सड़कें, पुल, सार्वजनिक परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सिक्योरिटी जैसे तमाम योजनाओं पर खर्च किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम और आप करते हैं.

क्या है टैक्स रिजीम  

भारत में वर्तमान में टैक्स की दो व्यवस्था है. न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम. नई टैक्स व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती. ओल्ड टैक्स रिजीम में 80सी, 80 डी जैसे टैक्स डिडक्शन मिलते हैं. 2023 में बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम को डीफ़ॉल्ट बनाने की घोषणा की, जिसके बाद सभी टैक्सपेयर्स के लिए पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम  में से किसी एक को चुनना अनिवार्य हो गया था.

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