ITR Filing Login: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. जिन लोगों की इनकम टैक्स स्लैब में आती है वो लोग अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं. हालांकि मोदी सरकार की ओर से अब लोगों को बड़ी राहत दी गई है और कुछ लोगों को आईटीआर भी दाखिल नहीं करना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में… क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? आईटीआर किसे दाखिल करना है, इसे लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है.

इनकम टैक्स रिटर्न

दरअसल, बजट 2021 में पेश की गई, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी चुनिंदा वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान करती है. हालांकि उन्हें कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. धारा 194पी 1 अप्रैल 2021 से लागू है. आयकर अधिनियम की धारा 194पी 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट देती है. इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. इन शर्तों में निर्दिष्ट बैंकों से पेंशन और ब्याज आय और बैंक को एक घोषणा पत्र जमा करना शामिल है. निर्दिष्ट बैंक टैक्स काट लेगा और आईटीआर दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

आईटीआर

टैक्सेबल सीमा से कम कुल आय वाले वरिष्ठ नागरिक आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं. हालांकि, यदि उनके जरिए अर्जित आय से कोई टीडीएस काटा गया है, उदाहरण के लिए एफडी ब्याज आय से, तो रिफंड पाने का एकमात्र तरीका आईटीआर दाखिल करना है. वहीं उसी बैंक में जमा राशि के साथ जहां से पेंशन प्राप्त होती है, वे बैंक से सटीक टीडीएस काटने का अनुरोध कर सकते हैं और फिर उन्हें अपना आईटीआर दाखिल नहीं करना पड़ सकता है जहां उन्होंने बैंक को एक घोषणा प्रस्तुत की है.

वरिष्ठ नागरिक

ऐसा बैंक अध्याय VI-A (यानी 80C आदि) के आधार पर कटौती की अनुमति दे सकता है और अपनी ओर से टैक्स काट और जमा कर सकता है. ऐसे में किसी को आईटीआर दाखिल नहीं करना होगा.  हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कितने वरिष्ठ नागरिक इस प्रावधान से लाभान्वित हो रहे हैं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने की शर्तें प्रदान करती है.

आईटीआर दाखिल करने से छूट की शर्तें हैं—

-वरिष्ठ नागरिक की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
-वरिष्ठ नागरिक भारत का ‘निवासी’ होना चाहिए.
– वरिष्ठ नागरिक के पास केवल पेंशन आय और ब्याज आय है और ब्याज आय उसी निर्दिष्ट बैंक से अर्जित/अर्जित है जिसमें वह अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है.
– वरिष्ठ नागरिक निर्दिष्ट बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा.
– बैंक केंद्र सरकार के जरिए अधिसूचित एक ‘विशिष्ट बैंक’ है. ऐसे बैंक अध्याय VI-A के तहत कटौती और 87ए के तहत छूट पर विचार करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों की टीडीएस कटौती के लिए जिम्मेदार होंगे.
– एक बार जब निर्दिष्ट बैंक 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स काट लेता है, तो वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

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