Income Tax Return: इनकम अगर टैक्सेबल हो जाती है तो लोगों को टैक्स भी दाखिल करना होता है. आज के दौर में ऑनलाइन तरीके से भी इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है. वहीं ऑनलाइन तरीके से इनकम टैक्स दाखिल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकी किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब पहले जैसा झंझट नहीं रहा. टैक्स-फाइलिंग की समय सीमा तय करने की लंबी कतारें और अंतहीन चिंता खत्म हो गई है.

ई-फाइलिंग

अब इनकम टैक्स को ऑनलाइन तरीके से भी भरा जा सकता है यानी इसकी ई-फाइलिंग की जा सकती है. अपने घर या ऑफिस से बहुत ही कम समय में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद एक जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए.

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे डाउनलोड करें?

अंतिम समय के तनाव और जुर्माने से बचने के लिए समय पर आईटीआर फाइल करना महत्वपूर्ण है. एक बार जब आप अपना आईटीआर दाखिल कर देते हैं, तो आयकर विभाग के जरिए आयकर सत्यापन फॉर्म तैयार किया जाता है ताकि करदाता ई-फाइलिंग की वैधता को सत्यापित कर सके. ये तभी लागू होते है जब आपने बिना डिजिटल हस्ताक्षर के अपना रिटर्न दाखिल किया हो.

इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म

इनकम टैक्स फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लें. इस फॉर्म को आसान चरणों में डाउनलोड किया जा सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर लॉगिन करें. वहां ‘व्यू रिटर्न/फॉर्म’ विकल्प पर क्लिक करके ई-फाइल टैक्स रिटर्न देखें.

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