इस दौरान केवल आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड व सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सप्लाई करने वाले वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे। दुर्ग जिला एसपी अभिषेक पल्लव द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था। त्योहारी सीजन के दौरान लिंक रोड में पटाखों के होलसेल व्यापारी हैं।
इस दौरान यहां लोगों की भीड़ भी काफी होती है। इसे देखते हुए भारी वाहनों का प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। एसपी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने आदेश जारी किया है। प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक यहां पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार नेहरू चौक से आठ नंबर रोड होते हुए लिंक रोड की ओर, सुभाष चौक से 18 नंबर रोड होते हुए लिंक रोड की ओर, विश्वकर्मा आयरन बसंत टॉकीज के पास से लिंक रोड की ओर, सिविल डिस्पेंसरी कैंप 2 से लिंक रोड की ओर, बिहार होटल मोड से लिंक रोड की ओर तथा सर्कुलर मार्केट से लिंक रोड की ओर भारी वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
जुनवानी से अवंती बाई चौक तक भी भारी वाहन प्रतिबंधित
इसी प्रकार कलेक्टर दुर्ग ने कसारिडीह मोड से जुनवानी चौक, सूर्यामॉल चौक होकर अवंती बाई चौक की ओर भी भारी वाहनों का प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पर सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इस दौरान आवश्यक वाहन जैसे डीजल पेट्रोल वाहन, गैस सिलेंडर वाहन, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस व शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सप्लाई करने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। इस समयावधि में किसी भारी वाहन को अनिवार्य रूप से जाना है तो इसके लिए डीएसपी यातायात से एनओसी लेकर प्रवेश करना होगा।