भिलाई। शहर को दहला देने वाले श्रृंखला यादव हत्याकांड में चार साल बाद बुधवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने स्थिति में दोषी की सजा एक महीने और बढ़ाई जाएगी। बता दें कि जून 2019 में घर से ट्यूशन जा रही मैत्री नगर रिसाली निवासी 17 साल की श्रृंखला यादव पिता अवधेश यादव को कथित तौर पर नाबालिग बालक ने सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था।

बुरी तरह से घायल श्रृंखला को आरोपित ने सड़क से घसीटते हुए ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया था। घायल श्रृंखला को रायपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां 15 दिन तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच में पाया गया कि घटना के दिन आरोपित नाबालिग था। उसके 18 साल होने में एक दिन कम था। लिहाजा आरोपित को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया था।

इस मामले में मृतका की मां ममता यादव ने लगातार न्यायालय में न्याय के लिए संघर्ष किया। अधिवक्ता के माध्यम से यह साबित करने में सफल रही है कि आरोपित घटना के समय बालिक था। चार साल तक चले न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद बुधवार को दुर्ग न्यायालय ने आरोपित इशान ठाकुर को धारा 302, 201 तथा पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है।

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