रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और बिचौलियों से बचाने के लिए विभाग ने व्यापक अभियान भी शुरू किया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लागू हुई नई व्यवस्था

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, और केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत एचएसआरपी लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिक अब परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी

हाल के दिनों में शिकायतें मिली हैं कि एचएसआरपी के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है। कुछ ठग फर्जी वेबसाइट बनाकर नंबर प्लेट की होम डिलीवरी का झांसा देकर वाहन मालिकों से ठगी कर रहे हैं। खासकर गूगल प्लेटफॉर्म पर नकली पोर्टल बनाकर आम जनता को गुमराह किया जा रहा है।

केवल विभागीय वेबसाइट से करें आवेदन

परिवहन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in से ही आवेदन करें। किसी भी अनधिकृत लिंक या एजेंट के झांसे में न आएं ताकि किसी प्रकार की ठगी या स्कैम से बचा जा सके।

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