NRI कोटा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जनहित याचिका खारिज, कोर्ट ने जताई नाराजगी....

छत्तीसगढ़ मेडिकल एडमिशन में NRI कोटा खत्म करने की मांग को हाईकोर्ट ने बताया निजी हित से प्रेरित

हाईकोर्ट ने NRI कोटा के खिलाफ जनहित याचिका को किया खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में मेडिकल, डेंटल और फिजियोथेरेपी कोर्स में NRI कोटा समाप्त करने की मांग पर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह याचिका जनहित में नहीं बल्कि याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमा राशि जब्त करने के आदेश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों से न्यायालय का समय व्यर्थ होता है

क्या थी याचिकाकर्ता की मांग?

रायपुर निवासी एक समाजसेवी ने याचिका दाखिल कर NRI कोटा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हाल ही में जारी “चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी चिकित्सक प्रवेश नियम 2025” से उनके परिवार और रिश्तेदारों को नुकसान होगा, क्योंकि वे NEET के जरिए एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। याचिका में सभी एडमिशन केवल NEET मेरिट पर करने और NRI कोटा हटाने की बात कही गई थी।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “निजी हित को जनहित बताकर कोर्ट का दुरुपयोग”

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका की गहराई से जांच के बाद पाया कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य परिवार के बच्चों को लाभ पहुंचाना था, न कि समाज का कोई व्यापक हित। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई याचिकाकर्ता केवल अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिए अदालत का सहारा लेता है, तो वह जनहित याचिका नहीं मानी जा सकती। इस तरह की याचिकाएं गंभीर मामलों की सुनवाई में बाधा बनती हैं।

कोर्ट ने क्यों जब्त की याचिकाकर्ता की जमा राशि?

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह याचिका व्यक्तिगत लाभ के लिए थी और इससे कोर्ट का कीमती वक्त खराब हुआ। इसी कारण याचिकाकर्ता की जमा सुरक्षा राशि भी जब्त कर दी गई।

क्या है NRI कोटा?

NRI कोटा (Non-Resident Indian Quota) भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में उन छात्रों के लिए आरक्षित होता है जो विदेशों में रहते हैं या जिनके माता-पिता NRI हैं। इस कोटे का मकसद भारतीय संस्थानों में वैश्विक भागीदारी और विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाना है। इसके अंतर्गत सीटें सीमित होती हैं, फीस ज्यादा होती है, लेकिन मेरिट क्राइटेरिया में लचीलापन होता है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 से मेडिकल, डेंटल और फिजियोथेरेपी कोर्सेस में NRI कोटा लागू करने का निर्णय लिया है।

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