बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों (Lab Technicians) को अब ₹2800 का ग्रेड पे (Grade Pay) दिया जाए। अदालत ने कहा कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान देना समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने कहा — समान कार्य, समान वेतन जरूरी
न्यायमूर्ति की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि सभी लैब टेक्नीशियन एक समान योग्यता, कार्य और दायित्व रखते हैं, इसलिए उनके वेतनमान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति तिथि से ₹2800 निर्धारित किया जाए।
दो महीने में देना होगा बकाया भुगतान
अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि दो माह के भीतर सभी बकाया राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए। साथ ही भविष्य में भी वेतन निर्धारण इसी आधार पर किया जाए ताकि समानता बनी रहे।
मामला कैसे शुरू हुआ
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन के 26 पदों के लिए वेतनमान ₹5200–₹20200 + ₹2800 ग्रेड पे तय था। लेकिन नियुक्ति के समय इसे मनमाने तरीके से ₹2400 कर दिया गया, जिसे उन्होंने असंवैधानिक बताया।
सरकार ने भी माना गलती
राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि अन्य मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही ₹2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है, जैसा कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग अधीनस्थ वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कोर्ट ने कहा कि एक ही पद के लिए दो अलग-अलग वेतन संरचनाएं न्यायोचित नहीं हैं।