बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय की ओर से दायर चुनाव याचिका के संबंध में जवाब दाखिल करने में देरी के चलते लगाया गया है। याचिका में देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने 24 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई की थी।
अदालत की नाराजगी
कोर्ट ने देवेंद्र यादव की ओर से समय पर जवाब न देने पर कड़ी नाराजगी जताई। यादव के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल जेल में बंद हैं और उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जवाब दाखिल करने में देरी हो रही है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एनके शुक्ला और देवाशीष तिवारी ने अदालत को अवगत कराया कि देवेंद्र यादव सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से बयान दे रहे हैं और न्यूज चैनलों पर बलरामपुर की घटना पर बयान भी जारी कर रहे हैं, लेकिन अपने वकीलों को निर्देश देने में असमर्थ हैं।
कोर्ट ने इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई और समय पर जवाब दाखिल न करने के लिए देवेंद्र यादव पर जुर्माना ठोका है।