रायपुर/  छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारियों और कर्मचारियों को  कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने पर  “काम नहीं तो वेतन नहीं” के सिद्धांत का पालन होगा। आदेश के अनुसार समस्त मुख्य चिकित्सा  एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस माह के अनुपस्थित दिवस का वेतन आहरित नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है।

सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि 18 अगस्त 2025 से लगातार अनुपस्थित पाए जा रहे एनएचएम अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी तत्काल राज्य कार्यालय को भेजी जाए।

NHM कर्मचारियों के लिए चेतावनी आदेश जारी, काम पर नहीं लौटने पर होगी कार्रवाई

निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि अपने कार्यालय में उपस्थिति ना दिए जाने की अवस्था में  उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत उन्हें सेवा से पृथक भी किया जा सकता है।

गौरतलब है कि एनएचएम द्वारा पहले भी आदेश जारी करने के बावजूद कई जिलों में अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस स्थिति को “लोक हित के विरुद्ध और पूर्णतः अनुचित” मानते हुए शासन स्तर से आदेश जारी किया गया है।

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *