CGHS क्या है?

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना है। 1954 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से ₹250 से ₹1000 तक मासिक कटौती की जाती है, और इसके बदले उन्हें इलाज, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है।

CGHS के तहत कौन-कौन लाभार्थी हैं?

CGHS योजना का लाभ निम्नलिखित लोगों को मिलता है:

  • केंद्र सरकार के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी
  • पेंशनर्स और उनके परिवार
  • संसद के सदस्य और पूर्व सदस्य
  • स्वतंत्रता सेनानी
  • दिल्ली पुलिस और रेलवे बोर्ड के कर्मचारी
  • दिल्ली में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पात्र पत्रकार

प्राइवेट अस्पताल में CGHS कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे पाएं?

CGHS कार्डधारक उन प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं जो सरकार द्वारा पैनल में शामिल हैं। ये अस्पताल CGHS की दरों पर सेवाएं प्रदान करते हैं, जो सामान्य मरीजों के मुकाबले काफी किफायती होती हैं। इलाज के बाद, यदि लाभार्थी ने अस्पताल में स्वयं भुगतान किया है, तो वह तीन महीने के भीतर CGHS ऑफिस में क्लेम सबमिट करके रीइंबर्समेंट प्राप्त कर सकता है।

कैसे करें CGHS कार्ड के लिए आवेदन?

  1. फॉर्म प्राप्त करें: CGHS की वेबसाइट या नजदीकी CGHS ऑफिस से।
  2. फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी के साथ।
  3. पेमेंट करें: भारत कोष पोर्टल पर CGHS योगदान का भुगतान करें और चालान जनरेट करें।
  4. डॉक्यूमेंट्स जमा करें: चालान के साथ फॉर्म CGHS अतिरिक्त निदेशक के पास जमा करें।

CGHS कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

  • आश्रित पुत्र के लिए आयु का प्रमाण
  • 25 साल से अधिक उम्र के आश्रित पुत्र के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र
  • पेंशनर्स के लिए PPO या प्रोविजनल PPO
  • परिवार के सदस्यों का आईडी और पते का प्रमाण

CGHS योजना सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को निजी अस्पतालों में इलाज के लिए अधिक किफायती विकल्प प्रदान करती है। इस योजना के तहत पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ उठाकर स्वास्थ्य सेवाओं पर बचत की जा सकती है।

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