
SC/ST वर्ग के लिए स्वरोजगार योजना, लघु व्यवसायों के लिए ऋण पर छूट
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के युवाओं को अब स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, दुर्ग द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना और आदिवासी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण (लोन) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस योजना का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से लोन प्रदान कर छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद दी जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाया जा सके।

कौन-कौन से व्यवसायों के लिए मिलेगा लोन?
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लघु व्यवसायों के लिए लोन दिया जाएगा:
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पान दुकान
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सिलाई मशीन / टेलरिंग
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मोटर साइकिल रिपेयरिंग
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सब्जी और गुपचुप ठेला
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मोची की दुकान
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खोमचे और अन्य वैध स्वरोजगार
आवेदन के लिए जरूरी योग्यताएं
उम्र सीमा:
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आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
दस्तावेज जरूरी:
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जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)
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आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना)
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निवास प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
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बैंक पासबुक और पैन कार्ड की फोटोकॉपी
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उद्यमी पंजीयन प्रमाण पत्र (बैंक की मांग अनुसार)
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₹10 के स्टाम्प पेपर पर नो-ड्यूज प्रमाणपत्र, जिससे साबित हो कि आवेदक पर किसी बैंक का बकाया कर्ज नहीं है।
कैसे करें आवेदन?
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इच्छुक आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं।
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संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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सभी आवेदन की समीक्षा बैंक और समिति द्वारा की जाएगी, जिसके बाद पात्र उम्मीदवारों को ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
सरकार की यह पहल क्यों है खास?
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बेरोजगारी घटाने की दिशा में ठोस कदम
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कम पूंजी में रोजगार शुरू करने का मौका
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समाज के वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की पहल
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महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता
