जांजगीर। कोर्ट ने तीन गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों को गांजा तस्कर के आरोप में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) जांजगीर द्वारा सजा सुनाई गई है। मामला आसूचना निर्देशालय रायपुर रिजनल यूनिट छग का है।

दरअसल, राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर परिवादी को 18.2.2020 को सूचना मिली थी जिसके अनुसार एक ट्रेलर जिसका पंजीयन क्रमांक पीबी 12-क्यू7045 के द्वारा भारी मात्रा में अवैध गांजा सुनकी आंध्रप्रदेश से चांपा होते हुए लखनउ (उ0प्र0) की ओर लेजा रहे है। साथ ही ट्रेलर के आगे स्कार्पियो है, जिसमे बैठे लोग ट्रक का मार्गदर्शन कर रहे है।

इस सूचना पर डीआरआई टीम के द्वारा निवारक दल का गठन करते हुए सीजीएसटी कोरबा द्वारा घठोली चौक चांपा में स्कार्पियो को रोका गया। वाहन के अन्दर दो व्यक्ति सवार थे जिसमें रविशंकर मिश्रा वाहन चला रहा था और बगल वाली सीट में आरोपी अजय पाण्डेय बैठकर ट्रेलर जिसमें गांजा भरा हुआ था को मार्गदर्शन कर रहा था।

कुछ देर बाद ट्रेलर को भी रोका गया। ट्रेलर को घरमसिंह चला रहा था। ट्रेलर की तलाशी लेने पर 9 ट्रे निकली जिसमें से 8 ट्रे पूरी तरह गांजे के पैकेटों से भरी हुई थी। इसके अलावा कुछ पैकेट टूलबाक्स की जगह में भी छिपाये गये थे। सभी पैकेटों को डीआरआई के अधिकारी द्वारा जब्त किया गया। गांजे के पैकेटों को तौलने पर कुल 837.970 किलोग्राम गांजा पाया गया।

गांजे का सेम्पल रासायनिक परीक्षण हेतु शासकीय अफीम एवं छारोद कारखाना नीमच मप्र भेजा गया था। जिसका परीक्षण पश्चात गांजा धनात्मक होना पाया गया। सभी आरोपीगण का बैंक ट्रांन्जेक्शन एवं मोबाईल द्वारा काल डिटेल / सीडीआर भी जांच की गयी।

जांच के बाद राजस्व आसूचना निर्देशालय रायपुर द्वारा विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) जांजगीर के न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विशेष न्यायाधीश सुरेश जून (एनडीपीएस) जांजगीर द्वारा विचारण पश्चात आरोपीगण (1) अजय पाण्डेय पिता शिवशंकर पाण्डेय निवासी प्रतापगढ़ उ0प्र0, (2) धरमसिंह पिता जरनैल सिंह निवासी फरिदकोर्ट पंजाब एवं (3) वाहन मालिक बलविंदर सिंह पिता दलवीर सिंह निवासी विथवान गुरदासपुर पंजाब को दोषी पाया, जिस पर न्यायालय द्वारा तीनो आरोपीगण को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो-दो लाख रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अभियोजन की ओर से शशिकला जांगड़े विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस), जांजगीर ने पैरवी की।

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *