बिलासपुर। मकान बनाने का झांसा देकर 19 लाख 80 हजार की ठगी करने वाले आरोपी को सरकण्डा पुलिस ने जांजगीर से हिरासत में लिया है धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज होने के बाद बीते 6 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहा से उसे जेल भेज दिया गया । मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सूरज कुमार घोष पिता स्व. रंजीत कुमार घोष उम्र 30 वर्ष निवासी करैहापारा रतनपुर से आरोपी अतुल परिहार पिता स्व. हीरा सिंह परिहार उम्र 41 वर्ष निवासी जोरापारा सरकण्डा ने वर्ष 2019 में 28 लाख में मकान बनाकर देने का करार किया था।
19 लाख 80 हजार लेने के बाद भी आरोपी ने मकान बनाकर नही दिया तत्पश्चात प्रार्थी रंजीत ने पुलिस की शरण ली और बीते 30 सितम्बर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2019 में जोरापारा निवासी अतुल परिहार से इसका मुलाकात हुआ था, जो मकान बनाकर बेचने का व्यवसाय करता है, जिसे 3 BHK मकान बनाकर देने के लिए कहने पर उसका मूल्य 28,00,000 / – रू. बताया, जिस पर प्रार्थी ने नगद एवं बैंक से लोन लेकर कुल 19,80,000/– रू. अतुल परिहार को दिया।
जिस पर अतुल परिहार ने अपनी चाची संतोषी परिहार पति कन्हैया परिहार निवासी अरविंद नगर बंधवापारा के नाम पर दर्ज भूमि जो 760 वर्गफिट है, को प्रार्थी एवं उसकी मां के नाम पर पंजीयन कराया किन्तु मकान बनाकर नहीं दिया और मकान नहीं बनाउंगा जो करना है कर लो बोलता है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अप. क. 1088/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की कायमी बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी, कि साइबर सेल बिलासपुर से तकनीकी साक्ष्य लिया गया जिस पर आरोपी को जांजगीर में होने की जानकारी मिलने के बाद वहा से दबोचा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. फैजुल होदा शाह, उनि बी. आर. सिन्हा, प्र. आर. प्रमोद सिंह, आर. मनोज बघेल, धर्मेन्द्र कुमार, विवेक राय, सोनू पाल, राहुल सिंह, मिथलेश सोनी का योगदान रहा।