रायपुर। छत्तीसगढ़ में नव नियुक्त कर्मियों के तीन साल के प्रोेबेशन और स्टाइपेंड को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने चीफ सिकरेट्री को पत्र लिखा है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मांग की है कि स्टायपेंड नियम को समाप्त कर पूर्व की भांति वेतन प्रदान किया जायेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में वित्तीय हालात का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने तीन साल के लिए स्टाइपेंड नियम लागू किया था। इसके तहत नव चयनित कर्मचारियों को पहले साल में मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल में 80 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत देने का स्टाइपेंड नियम लागू किया था।