भिलाई नगर/ पात्र लोगों को बेरोजगारी भत्ता के लिए अधिक से अधिक आवेदन कराने निगम सभागार में कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था तथा पात्रता की श्रेणियां किस प्रकार से होंगी और कैसे आवेदन करना है इसके बारे में जानकारी दी गई गई थी। 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन आने प्रारंभ हो गए है। इसके साथ ही भिलाई में तैयार किए गए क्लस्टर ने इसका सत्यापन करना भी शुरू कर दिया है, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका सत्यापन आज हो चुका है।
187 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था तथा सत्यापन के बाद 116 हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आए है। क्लस्टर में शामिल सभी लोगों को इससे पूर्व प्रशिक्षण भी सभागार में दिया जा चुका है। आज बैंक के अधिकारियों के साथ बेरोजगारी भत्ता को लेकर बैठक हुई। पात्र हितग्राहियों तक बेरोजगारी भत्ता की जानकारी प्रसारित करने निगम के अधिकारियों को कहा गया है। निगमायुक्त रोहित व्यास ने भी इसके निर्देश दिए है। नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता के लिए क्लस्टर तैयार कर लिए गए हैं, क्लस्टर के मुताबिक सभी शिक्षकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को इसके लिए पूर्व में ही प्रशिक्षित भी कर दिया गया है।
पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500 डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन आने प्रारंभ हो चुके हैं और सत्यापन की कार्यवाही सतत प्रक्रिया के तहत जारी है। बेरोजगारी भत्ता के लिए यह होंगी पात्रता की शर्तें बेरोजगारी भत्ता के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के लोग अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 1 अप्रैल को 12वीं या उससे उच्च योग्यता में 2 वर्ष पुराना जीवित रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। स्वयं के आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय रुपये 250000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कैसे करें बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वेब पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। मोबाइल नंबर इसके लिए अनिवार्य होगा तथा मोबाइल नंबर पर ओटीपी से सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड भी अनिवार्य है तथा बैंक खाता की जानकारी डीबीटी के लिए देनी होगी। निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूरी है। विवाहित महिलाएं पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पता दे सकती है।