
By PoornimA
दुर्ग बोरसी के तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने तहसीलदार ने जारी

दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के शहरी ग्राम बोरसी रेलवे ट्रैक के पास बसे हुए लगभग तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को तहसीलदार दुर्ग ने भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही करने नोटिस जारी किया है।
शिकायतकर्ता सुमन नाडेसन ऊनी द्वारा ग्राम बोरसी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 पर अतिक्रमण बिरांची चौधरी, जीवन यादव,कुंज साहू, ज्ञान दास बंजारे, सुनीता भोंसले, सहित अन्य के द्वारा मकान आदि बनाकर अतिक्रमण किए जाने के कारण उसे शासकीय भूमि से बेदखल करने मांग की जा रही थी लेकिन निगम प्रशासन द्वारा बेज़ा कब्जा नहीं हटाने तथा विलंब किए जाने के कारण सुमन नाडे सन ऊनी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक याचिका दायर की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता सुमन नाडे सन ऊनी की शिकायत पर गौर करते हुए बोरसी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 पर यदि अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो आवश्यक कदम उठाने आदेश दिया है। उक्त याचिका के पालन ने नगर पालिक निगम और राजस्व विभाग ने अतिक्रमको के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय से लगभग तीन दर्जन अतिक्रमकों को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही बाबत कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है जिसमें 09 जून को पेशी नियत है।
अतिक्रमणकारियों ने बताया कि लगभग 40.50 साल पहले ग्राम आमटी से उन्हें हटवाकर बोरसी की जमीन में विस्थापित किया गया था। विस्थापन के बाद से ये लोग मकान बनाकर काबिज है। इसके अलावा और कोई मकान आशियाना नहीं है।
मजेदार बात यह है कि शासकीय भूमि पर से कब्जा हटाने की मांग करने वाली शिकायतकर्ता सुमन नाडेसन ऊनी का भी सर्वे टीम ने शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 में कब्जा पाए जाने के कारण अन्य अतिक्रमणकारियों के साथ साथ सुमन ऊनी खिलाफ भी अतिक्रमण का रिपोर्ट पेश किए है जिसके कारण शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी अन्य अतिक्रमणकों के साथ साथ अतिक्रमण प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की गई है। अब देखना यह है कि नगर निगम और राजस्व प्रशासन द्वारा इतने सारे अतिक्रमणकारियों का कब्जा हटवाने की कार्यवाही कब तक की जाएगी।
