
शिक्षक संजय नायक निलंबित: आदेश की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता पड़ी भारी
रायपुर – जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) संजय नायक को उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी और मनमाने रवैये के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आदेश की अवहेलना और जवाब देने से इनकार
शिक्षा विभाग के अनुसार, 4 जून 2025 को शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा में शालेन कुजूर की पदस्थापना की गई थी, लेकिन संजय नायक ने जानबूझकर उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया।
इस मामले में 11 जून 2025 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पत्थलगांव द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन शिक्षक ने जवाब नहीं दिया।

प्रशासनिक कार्यों में बाधा, नियमों का उल्लंघन
10 जुलाई 2025 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि संजय नायक ने जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की और प्रशासनिक कार्यों में अड़चन पैदा की। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 का उल्लंघन है।
निलंबन के दौरान मुख्यालय निर्धारित, मिलेगा निर्वाह भत्ता
जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में संजय नायक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बगीचा नियत किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमों के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
प्रशासनिक सख्ती से मिलेगी अनुशासनहीनता को रोक
यह मामला दर्शाता है कि शासन के आदेशों की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग की इस सख्ती से भविष्य में अन्य शिक्षकों को चेतावनी मिलेगी कि आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
