रायपुर|News T20: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. चूंकि यह अंतरिम बजट (Interim Budget) लोकसभा चुनावों से पूर्व पेश किया जाएगा. इसलिए इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि कई तरह की लोकलुभावन एलान किए जा सकते हैं.

इन लोकलुभावन घोषणाओं में से एक है नई टैक्स व्यवस्था में भी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर छूट. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने बजट के लिए वित्त मंत्रालय से इसके लिए सिफारिश भी की है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अंतरिम बजट में यह संभव है. अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर टैक्स में छूट दी जाती है.

नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम में छूट दी जा सकती है. PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम और PF में वेतन में कटौती की सीमा के लिए भी रीव्यू करने की मांग की है. अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी EPF में बेसिक वेतन का अधिकतम 12% तक और नेशनल पेंशन स्कीम में 10% कांट्रीब्यूट करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख और 80CCC(1B) के तहत 50 हजार पर छूट अतिरिक्त छूट का प्रावधान है. PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम और EPF में वेतन में कटौती की सीमा को भी रीव्यू करने की मांग की है.

गौरतलब है कि अगर अंतरिम बजट में इस तरह के प्रावधान पर एलान किया जाता है तो इससे करोड़ों पेंशनधारकों को फायदा मिल सकता है. इसी तरह से दूसरी लोकलुभावन स्कीम्स भी हैं जिनके बारे में चर्चाएं जोरों पर हैं कि उनको आगे बढ़ाया जा सकता है या सरकार द्वारा दी जाने वाली रकम को और बढ़ाया जा सकता है. जिसमें पीएम किसान योजना (PM – Kisan Yojana) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं शामिल हैं।

 

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