भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने कर वसूली एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा सत्यता जाॅच में निगम क्षेत्र के भवन का गलत दर पर गणना पाये जाने पर अनुबंध शर्त में उल्लेखित कंडिका के अनुसार 4 लाख 1 हजार 851 रूपये अधिरोपित कर एजेंसी से वसूली हेतु नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने प्राप्त शिकायत के आधार पर श्रीमती उषा रानी दास एम.आई.जी-2 हाउसिंग बोर्ड, मंजू दुबे सी-15 विजय काम्पलेक्स, संतोष गोयल ए-1 विजय काम्पलेक्स, चंद दुबे सी-16 फल मार्केट सुभाष नगर के भवनो का सम्पत्ति कर स्व-विवरण फार्म में गणना जिस दर पर किया गया वह उस क्षेत्र के निर्धारित दर से अलग कर एजेंसी द्वारा निगम को आर्थिक क्षति पहॅुचाया जा रहा है।
जिस पर आयुक्त ने विभागीय अधिकारी से उक्त 4 भवन के स्व-विवरणी का सत्यता जाॅच करवाया गया तो शिकायत सही पाया गया। जिस पर भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया नोटिस की अवधि 60 दिन पूर्ण होने पर 4 भवन मालिको से 5 गुणा शास्ति शुल्क के रूप में 8 लाख 3 हजार 7 सौ रूपय की वसूली का नोटिस दिया गया है। स्व-विवरणी में गलत गणना करने वाले कर वसूली एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्रा. लिमिटेड को अनुबंध शर्त के कंडिका क्रमांक 9.1 के अनुसार शास्ति शुल्क की राशि का 50 प्रतिशत यानि 4 लाख 1 हजार 851 रूपये अधिरोपित करते हुए वसूल किये जाने हेतु नोटिस जारी किया है।