रायगढ़ / फ्लाईऐश के समुचित व्यवस्था के बिना परिवहन व अवैध निपटान पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने दिए हुए है। पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में लगातार जांच व कार्यवाही की जा रही है। जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि इस वर्ष में सितम्बर माह तक विभिन्न उद्योगों के वाहनों पर अब तक कुल 44 लाख 81 हजार 900 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। बीते एक माह में 01 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य जांच के दौरान अवैध अपवहन एवं समुचित व्यवस्था बिना परिवहन पर कार्यवाही की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध अपवहन करने वाले 01 उद्योग के 02 वाहनों पर 93 हजार 15 रूपये तथा अन्य स्थानों पर अवैध, अनियंत्रित अपवहन एवं समुचित व्यवस्था किये बिना परिवहन करने वाले 04 उद्योगों के 06 वाहनों पर 3 लाख 06 हजार 435 रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

इस तरह 05 उद्योगों के 08 वाहनों पर कुल 3 लाख 99 हजार 450 रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही मेसर्स आर.के.एम.पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती के 02 वाहनों पर ग्राम-पतरापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ में फ्लाई ऐश का अवैध डम्पिंग किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले में स्थित उद्योगों में सतत रूप से जांच की कार्यवाही की जा रही है, एवं कमी पाये जाने पर उद्योगों को नोटिस एवं क्लोजर डायरेक्शन जारी किया जाता है। विगत 01 वर्ष में 23 उद्योगों को व्यवस्था सुधार हेतु नोटिस एवं 02 उद्योगों को क्लोजर डायरेक्शन जारी किया गया है साथ ही उद्योगों द्वारा जांच के दौरान प्रदूषण रोकथाम करने में असफल रहने पर विगत 01 वर्ष में 7 लाख 76 हजार 250 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

अवैध फ्लाईएश निस्तारण की शिकायत के लिए जारी किया गया है व्हाट्सअप हेल्प लाईन नंबर  

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर अवैध फ्लाई ऐश अवैध निस्तारण एवं समुचित व्यवस्था किये बिना परिवहन की शिकायत के लिए फ्लाई ऐश व्हाट्सअप हेल्प लाईन नंबर +91-7987033406 जारी किया गया है। जिस पर भेजे गये अवैध डम्पिंग एवं परिवहन की शिकायत प्राप्ति पर मंडल द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। फ्लाई ऐश व्हाट्सअप हेल्प लाईन नंबर के प्रचार-प्रसार बाबत् फ्लाई परिवहनकर्ता वाहनों पर हेल्प लाईन नंबर उल्लेखित कराना अनिवार्य किया गया है जिसका पालन करना उद्योगों द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

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