
जशपुर, छत्तीसगढ़ | जशपुर जिले के शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया में एक मासूम छात्र की सर्पदंश से मौत के मामले में कलेक्टर रोहित व्यास ने भृत्य रामकुंवर सिदार को लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
क्या है मामला?
आश्रम परिसर में नियमित साफ-सफाई नहीं किए जाने के कारण वहां सांप के घुसने का पता नहीं चल सका। इसी दौरान कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले छात्र अमृत साय को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

कर्तव्य में लापरवाही पर हुई बड़ी कार्रवाई
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रामकुंवर सिदार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई।
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नियम 9(1)(क) के अंतर्गत कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही का दोषी माना गया।
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उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कांसाबेल कार्यालय में अटैच किया गया है।
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निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
