दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधिक्षक जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश घनश्याम उर्फ पप्पू साहू पिता पचकौड़ के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रवाधानों के अंतर्गत 3 माह की कालावधि के लिए केंद्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध किए जाने हेतु 18 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम उर्फ पप्पू साहू पिता पचकौड़ उम्र-35 वर्ष निवासी बजरंग नगर, कंडरापारा दुर्ग थाना दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा-बद्माश है, जो वर्ष 2013 से लगातार अपराध घटित कर रहा है। पुलिस थाना में 9 अपराध दर्ज है। पप्पु साहू के आपराधिक गतिविधियों से जन साधारण को आतंकित, भयभीत एवं अशांति पूर्ण जीवन निर्वहन करने तथा लोगों में इतना भय एवं आतंक फैला दिया है जिसके कारण लोग उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने एवं साक्ष्य देने से डरने लगे हैं।
आदतन गुण्डा-गर्दी, मारपीट, चाकूबाजी, दादागिरी एवं चोरी जैसे अपराध घटित करने के कारण पप्पु साहू पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही भी की गई है। इसके बाद भी इसके आदतों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। गंभीर वारदात करने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहकर छूट जाता है। जेल से बाहर आते ही पुनः अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। इनके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन तथा लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लोगों को भय मुक्त तथा शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह करने के लिए अन्य कोई विकल्प न पाते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पप्पु साहू के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की वैधानिक प्रवाधानों के तहत् 3 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध किए जाने आदेश पारित किया है।