कोरबा: छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन की विशेष पहल पर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर श्रमिकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया है।

न्यूनतम वेतनमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:

1. अकुशल श्रमिकों के लिए: ₹10,900 प्रतिमाह
2. अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए: ₹11,500 प्रतिमाह
3. कुशल श्रमिकों के लिए: ₹12,330 प्रतिमाह
4. उच्च कुशल श्रमिकों के लिए: ₹13,110 प्रतिमाह

लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक के अनुसार जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच 14 बिंदुओं की औसत वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में प्रति माह ₹280 की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है।

श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत यह दरें 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित की हैं। यह जानकारी श्रम विभाग की वेबसाइट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

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