दुर्ग। प्रार्थी पालेश्वर सिंह पिता स्व0 किशन लाल निवासी ग्राम मर्रा थाना उतई ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.12.2024 के रात्रि 01.00 बजे ग्राम मर्रा निवासी मनीराम यदु प्रार्थी पालेश्वर सिंह के पास आकर बताया कि वह त्रिलोकी ठाकुर एवं सियाराम ठाकुर के साथ गौठान में बैठकर बातचीत कर रहे थे।

मनीराम यदु त्रिलोकी ठाकुर का 600 रू0 उधारी लग रहा था जिसे त्रिलोकी ठाकुर के मांगने पर आरोपी मनीराम यदु ने अभी नही है, बाद में दूंगा कहने पर त्रिलोकी ठाकुर मनीराम यदु के साथ मारपीट करने लगा जिसे सियाराम ठाकुर छुड़ाकर अपने अपने घर भेज दिया।

मनीराम यदु अपने घर जा रहा था उसके पीछे पीछे त्रिलोकी ठाकुर भी उसके घर तक चला गया और फिर से पैसा मांगने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया जिससे मनीराम यदु ने गुस्से में आकर अपने घर अंदर रखे लकड़ी के डण्डा को लाकर त्रिलोकी ठाकुर के सिर पर ताबड़तोड़ हमला करने से त्रिलोकी ठाकुर बेहोश हो गया।

जिसे मनीराम यदु घसीटते हुए ले जाकर घर के पास पैरावट के पास रख दिया उक्त बात पालेश्वर के सामने स्वीकार करने पर पालेश्वर सिंह द्वारा मनीराम के बताए स्थान पर जाकर देखा तो त्रिलोकी ठाकुर लहु लुहान पड़ा हुआ था। जिसकी जानकारी परिजन को देकर जिसे 108 एम्बुलेंश को बुलाकर शासकीय अस्पताल उतई ले जाने पर डॉक्टर ने परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया।

कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 374/2024 धारा 103 भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) वेदव्रत सिरमौर एवं SDOP पाटन हरीश पाटिल के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त कर प्रकरण की विवेचना एवं अग्रिम कार्यवाही में उतई पुलिस जुट गई।

प्रकरण के आरोपी मनीराम यदु पिता घनश्याम यदु उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मर्रा गौठान पारा थाना उतई जिला दुर्ग को दिनांक 07.12.2024 को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर मृतक त्रिलोकी ठाकुर द्वारा 600 रू0 उधार वापस मांगने की बात पर विवाद व मारपीट करने से गुस्से में आकर घर में रखे लकड़ी के डण्डा से त्रिलोकी के सिर पर ताबड़तोड वार कर हत्या करना स्वीकार किया।

विवेचना के दौरान आरोपी मनीराम यदु के द्वारा अपने घर अंदर छिपाकर रखे हत्या में प्रयुक्त डण्डा को निकाल कर पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी मनीराम यदु द्वारा त्रिलोकी ठाकुर की हत्या करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी मनीराम यदु को दिनांक 07.12.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *