रायपुर | छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार 22 फरवरी को प्रदेश के सभी 33 जिलों में किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से 265 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
परीक्षा की टाइमिंग और शिफ्ट डिटेल
परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी:
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प्रथम पाली – सामान्य अध्ययन
⏰ सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक -
द्वितीय पाली – एप्टीट्यूड टेस्ट
⏰ दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
👉 प्रथम पाली में सुबह 9:45 बजे और द्वितीय पाली में दोपहर 2:45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा।
👉 परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी अभ्यर्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी (चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर)।
एडमिट कार्ड और रिपोर्टिंग टाइम
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प्रवेश पत्र 10 फरवरी 2026 को जारी किए जा चुके हैं।
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अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है।
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परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।
सख्त सुरक्षा व्यवस्था: फ्रिस्किंग अनिवार्य
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परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की मैनुअल एवं मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी।
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महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा तथा पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा की जाएगी।
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अनुचित साधनों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ड्रेस कोड: क्या पहनें, क्या नहीं
✔️ अनुमत वस्त्र:
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हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े
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सामान्य जींस या पैंट
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पतले सोल की चप्पल/स्लीपर
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महिला अभ्यर्थी सलवार-कुर्ती (आधी बांह), साड़ी (आधी बांह ब्लाउज)
❌ प्रतिबंधित:
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काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी या गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े
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कार्गो या डिजाइनर कपड़े
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जूते, मोटे सोल या हाई हील
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किसी भी प्रकार की घड़ी (मैकेनिकल/स्मार्ट वॉच)
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गॉगल्स, डिजिटल ग्लासेस
👉 विवाहित महिला अभ्यर्थियों को केवल एक नोज पिन और एक मंगलसूत्र की अनुमति होगी।
परीक्षा में क्या ले जा सकते हैं?
अभ्यर्थी केवल निम्न वस्तुएं साथ रख सकेंगे:
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मूल फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड या ई-आधार)
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लेबल रहित पारदर्शी पानी की बोतल
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एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट
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काले या नीले रंग का बॉलपॉइंट पेन
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साधारण नजर का चश्मा
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता या अनुचित साधनों के उपयोग पर अभ्यर्थी को तत्काल परीक्षा कक्ष से निष्कासित किया जाएगा और भविष्य में कठोर कार्रवाई की जा सकती है।