CG Reservation in Promotion 2025: राज्य सरकार ने किया महत्वपूर्ण निर्णय, अब प्रमोशन में भी मिलेगा समान अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजन संवर्ग के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पदोन्नति (Promotion) में 3 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

क्या है नया आदेश? | New Directive Explained (हिंदी में)

राज्य सरकार ने यह निर्णय “निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995” की धारा 33 और भारत सरकार सहित अन्य राज्यों के समान प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिया है। अब छत्तीसगढ़ में भी सरकारी सेवाओं में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।

2014 के आदेश का सख्ती से पालन | Follow-up on 2014 Circular

सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 फरवरी 2014 को जारी अपने परिपत्र में पहले ही स्पष्ट किया था कि दिव्यांग सरकारी सेवकों को पूरे सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
हालांकि, कई विभागों द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा था। अब शासन ने इसे लेकर स्पष्ट कर दिया है कि सभी विभाग इस नियम का सख्ती से अनुपालन करें।

सरकार का उद्देश्य | Purpose Behind the Decision

राज्य सरकार का यह निर्णय समान अवसर और समावेशी विकास (Inclusive Growth) के सिद्धांत को मजबूत करेगा। इससे दिव्यांग कर्मचारियों को न केवल कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा, बल्कि उनके कैरियर ग्रोथ में भी नई दिशा खुलेगी।

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