
अजगर के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल, पूरे प्रदेश में मचा आक्रोश
कांकेर (छत्तीसगढ़) – कांकेर जिले से एक चौंकाने वाली और अमानवीय घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर 31 जुलाई की शाम एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक एक संरक्षित वन्यजीव अजगर को मोटरसाइकिल से रस्सी से बांधकर घसीटता नजर आया। यह नजारा न सिर्फ वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन है, बल्कि इंसानियत के लिए भी शर्मनाक है।
वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार
वीडियो सामने आते ही पूरे छत्तीसगढ़ में वन्यजीव प्रेमियों और नागरिकों में भारी रोष देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए DFO रौनक गोयल ने तुरंत जांच के आदेश दिए।
जांच में आरोपी की पहचान सुरेश जैन (निवासी आतुरगांव, कांकेर) के रूप में हुई।
वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को 6 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

कौन-कौन सी धाराएं लगीं आरोपी पर?
वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9 और 51 के तहत FIR दर्ज की है।
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धारा 9: संरक्षित जीव को पकड़ना, चोट पहुंचाना या मारना अपराध है।
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धारा 51: उल्लंघन पर 3 से 7 साल की सजा और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है।
सोशल मीडिया ने निभाई बड़ी भूमिका
यह पूरा मामला सोशल मीडिया की ताकत से उजागर हुआ। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाया।
यदि यह वीडियो सार्वजनिक न होता, तो शायद यह घटना बिना दंड के दबा दी जाती। वन विभाग की तेजी से कार्रवाई को पर्यावरण कार्यकर्ताओं और आम जनता ने सराहा।
वन विभाग का कड़ा संदेश: ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं
कांकेर वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों पर अत्याचार को किसी भी कीमत पर नहीं सहा जाएगा।
लोगों से अपील की गई है कि यदि वे इस प्रकार की कोई घटना देखें, तो तत्काल विभाग को सूचित करें।
