नगर पालिक निगम अम्बिकापुर ने स्थानीय शासन विभाग के आदेश के अनुपालन में 27 नवम्बर 2025, गुरुवार को शहर में मांस, मछली एवं सभी प्रकार के पशु वध और विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है।
जारी सूचना के अनुसार स्थानीय शासन विभाग द्वारा निर्धारित 19 विशिष्ट अवसरों पर पशुबध गृहों को बंद रखने निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आगामी संत वारण तारण जयंती के अवसर पर कार्यालय कलेक्टर, सरगुजा के निर्देशों के पालन में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार का पशु वध तथा मांस, मछली, बकरा, बकरी, मुर्गा-मुर्गी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
नगर निगम प्रशासन ने सभी मांस, मछली एवं पोल्ट्री विक्रेताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि को नियमों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का पशु वध एवं मांस विक्रय न करें। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।