दुर्ग। पाटन विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गोंडपेंण्ड्री में पदस्थ महिला शिक्षिका एलबी शारदा क्षत्रिय को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह आदेश दुर्ग संभागीय शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक द्वारा 4 दिसंबर को जारी किया गया।
समय पर विद्यालय न आने की मिली शिकायत
ग्राम पंचायत गोड़पेण्ड्री की सरपंच, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और क्षेत्र क्रमांक 8 के जनपद सदस्य ने शिक्षिका शारदा क्षत्रिय के विरुद्ध कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई थीं।
इन शिकायतों में प्रमुख आरोप शामिल थे—
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विद्यालय समय पर उपस्थित न होना
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पूर्ण समय तक कक्षाओं का संचालन न करना
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अन्य शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार
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वाद-विवाद करना और गलत आरोप लगाना
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छात्राओं को शिक्षकों के खिलाफ भड़काना
जिला शिक्षा अधिकारी ने की जांच, आरोप साबित
जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के निर्देश पर इस मामले की जांच कराई गई।
जांच अधिकारी ने सभी दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि शिकायतें सही पाई गईं।
इसके बाद संयुक्त संचालक ने तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय और भत्ता
निलंबन के दौरान शिक्षिका शारदा क्षत्रिय का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग कार्यालय निर्धारित किया गया है।
इस अवधि में उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निलंबन तुरंत प्रभावशील माना जाएगा।
शिक्षा विभाग में अनुशासन के प्रति सख्ती
हाल के दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति, व्यवहार और कार्य के प्रति लापरवाही को लेकर सख्त रवैया अपनाया गया है।
इस कार्रवाई से अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया गया है।