
शराब घोटाले में हुई दो बड़ी गिरफ्तारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले (Liquor Scam) में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरिराज होटल संचालक नितेश पुरोहित और उनके पुत्र यश पुरोहित को गिरफ्तार किया गया है।
किन धाराओं में केस दर्ज
EOW-ACB ने आरोपियों पर दर्ज अपराध क्रमांक-04/2024 के तहत कार्रवाई की है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 12 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B के तहत केस दर्ज है।

लंबे समय से थे फरार
मार्च 2024 से फरार चल रहे नितेश और यश पुरोहित को पहले सुप्रीम कोर्ट से No Coercive Action का लाभ मिला था। लेकिन 17 सितंबर 2025 को यह राहत खत्म होने के बाद, EOW ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इसी प्रकरण में आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास को भी पकड़ा गया था।
घोटाले में सिंडीकेट की बड़ी भूमिका
जांच एजेंसियों के मुताबिक, पिता-पुत्र पुरोहित सिंडीकेट के प्रमुख सदस्य थे। वे घोटाले से जुड़ी अवैध राशि का संग्रहण, भंडारण और वितरण करने का काम करते थे। इसमें सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों तक धन पहुंचाना भी शामिल था।
अदालत में पेश, पुलिस रिमांड पर भेजे गए
गिरफ्तार आरोपियों को रायपुर के विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
