
सीजेएम कोर्ट ने दिया FIR का आदेश, विधवा महिला ने लगाया था गंभीर आरोप
अंबिकापुर/सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक बड़ा ज़मीन घोटाला सामने आया है, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। आरोप है कि इन नेताओं ने एक विधवा महिला की पैतृक ज़मीन धोखाधड़ी से हड़प ली।
जिस वकील पर भरोसा किया, उसी ने जमीन हथिया ली!
परिवाद के मुताबिक, विधवा चंद्रमणी देवी और कलावती कुशवाहा ने ज़मीन विवाद सुलझाने के लिए अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह को केस सौंपा था। लेकिन वकील ने भरोसे का गलत फायदा उठाकर महिला के सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए और जमीन को अपने साथियों के नाम करवा दिया।

BJP-कांग्रेस नेताओं का नाम भी सामने आया
महिला का आरोप है कि दिनेश सिंह ने भू-माफिया गिरोह बनाकर कांग्रेस नेता राजीव अग्रवाल, BJP अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, नीरज प्रकाश पांडेय, राजेश सिंह और रविकांत सिंह के साथ मिलकर जमीन का फर्जी अनुबंध और बिक्री पत्र तैयार कराया।
एक ही जमीन का दो बार हुआ एग्रीमेंट, भुगतान अधूरा
महिलाओं की ज़मीन का पहला अनुबंध ₹1.75 करोड़ में, दूसरा ₹1.13 करोड़ में किया गया, लेकिन सिर्फ ₹40.16 लाख का ही वास्तविक भुगतान किया गया। महिला ने बताया कि उसे सिर्फ ₹50,000 नकद दिए गए, जबकि बाकी रकम की कोई ठोस रसीद या चेक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ।
कोर्ट ने FIR का आदेश दिया, पुलिस को दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा
सीजेएम कोर्ट ने अंबिकापुर थाना प्रभारी को धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 34 IPC के तहत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि FIR की प्रति दो हफ्ते में कोर्ट में पेश की जाए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो।
ज़मीन घोटाले से उठे कई सवाल
यह मामला न केवल एक विधवा महिला से धोखाधड़ी का है, बल्कि यह राजनीतिक रसूखदारों की मिलीभगत और प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करता है। कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना होगा कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करती है या नहीं।
