
कवर्धा (छत्तीसगढ़) में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। यह मामला फरवरी 2024 का है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था।
कोर्ट का सख्त फैसला
जिला न्यायालय के न्यायाधीश गितेश कुमार कौशिक ने आरोपी अश्वनी कुमार पांडे को दोषी करार देते हुए—

- प्रेमिका वसुंधरा वैष्णव (37 वर्ष)
- और उसकी मां पार्वती वैष्णव (60 वर्ष)
की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।
सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता
- आरोपी और वसुंधरा की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई
- दोनों के बीच प्रेम संबंध बना
- बाद में दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे
- दिसंबर 2023 में शादी को लेकर सहमति भी बनी थी
दुल्हन बनी, लेकिन मौत ने घेरा
22 फरवरी 2024 को—


- वसुंधरा ब्यूटी पार्लर से दुल्हन की तरह तैयार होकर घर लौटी
- घर पहुंचते ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया
- गुस्से में आकर आरोपी ने पहले वसुंधरा की गला दबाकर हत्या की
- बीच-बचाव करने आई मां पार्वती को भी नहीं बख्शा
सबूत मिटाने की नाकाम कोशिश
हत्या के बाद आरोपी ने—
- घर में फिनाइल की गोलियां डालकर बदबू रोकने की कोशिश की
- दोनों के मोबाइल और स्कूटी लेकर फरार हो गया
- घर को बाहर से लॉक कर दिया
लेकिन कुछ दिनों बाद बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिससे पूरा मामला सामने आया।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
- पुलिस ने मौके से शव बरामद किए
- तकनीकी साक्ष्य और जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया
- लंबे ट्रायल के बाद अब कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई
क्या कहता है मामला?
यह घटना रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और गुस्से के खतरनाक परिणाम को दर्शाती है। साथ ही यह भी बताती है कि अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, कानून से बच नहीं सकता।
