
बलरामपुर में रामचंद्रपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई
बलरामपुर, छत्तीसगढ़। जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर लंबे समय तक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह घटना महिला के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बेहद कष्टकारी रही।
जान-पहचान के बाद शुरू हुआ उत्पीड़न
रामचंद्रपुर निवासी मुकेश सिंह (22 वर्ष), पिता राजेंद्र सिंह, की पीड़िता से पूर्व परिचित था। अक्सर गांव में आना-जाना होता था, जिससे दोनों में जान-पहचान बढ़ी। जनवरी 2021 से आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

गर्भवती होने पर दबाव में कराया गर्भपात
वर्ष 2023 में पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उसे दवा खिलाकर जबरन गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने साफ इंकार कर दिया। इस घटना से पीड़िता को गहरा मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचा।
पुलिस ने तुरंत दर्ज किया केस, आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता ने 25 मई 2025 को रामचंद्रपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए धारा 376(2)(ढ), 313 भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
क्या कहता है कानून?
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IPC 376(2)(ढ): शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना एक गंभीर अपराध है।
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IPC 313: महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना।
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POCSO Act: यदि पीड़िता नाबालिग हो, तो इस अधिनियम के तहत भी कठोर सजा का प्रावधान है।
