CG BREAKING: भिलाई में दो बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार, STF की बड़ी कार्रवाई...

भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छावनी थाना क्षेत्र के कैम्प-02 इलाके से अवैध रूप से भारत में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को STF और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी करीब 10-12 वर्षों से फर्जी भारतीय पहचान के साथ रह रहे थे।

फर्जी दस्तावेजों के सहारे ले रहे थे भारतीय सुविधाएं

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन और साथी खातून के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के जेस्सोर जिले के निवासी हैं। दोनों ने भारत-बांग्लादेश सीमा अवैध रूप से पार की, और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुछ समय बिताने के बाद फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कर छत्तीसगढ़ के भिलाई में आकर बस गए।

गुप्त सूचना के आधार पर हुई त्वरित कार्रवाई

दिनांक 3 जून 2025 को STF को सूचना मिली कि कैम्प-02 क्षेत्र में एक संदिग्ध जोड़ा फर्जी पहचान के साथ रह रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद STF और छावनी थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर दोनों को हिरासत में लिया।

मोबाइल डेटा ने खोले राज, बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद

पूछताछ के दौरान आरोपी मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन खुद को ‘मोहम्मद अली शेख’ और साथी खातून खुद को ‘साथी शेख’ बताकर फर्जी पहचान दिखा रहे थे। मोबाइल डेटा जांच में उनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ग्रामीण बैंक के दस्तावेज और अन्य पहचान पत्र पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।

वर्षों से बना रखे थे आधार, वोटर आईडी, बैंक खाता

दोनों आरोपियों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, वोटर आईडी जैसे फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए भारतीय नागरिक होने का दावा किया। अब्दुल रौब ने 2012 में अवैध प्रवेश कर एक भारतीय महिला से विवाह किया था, वहीं साथी खातून ने 2014 में भारत में प्रवेश कर हाल के महीनों में भिलाई में डेरा जमाया।

कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज

दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5), 61, साथ ही विदेशी नागरिक अधिनियम 1946, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967, और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत थाना छावनी में अपराध क्रमांक 275/2025 दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना जारी है।

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