CG BREAKING: कांकेर में तीन तलाक का मामला, ननद गिरफ्तार – पति समेत अन्य आरोपी फरार

कांकेर से सामने आया महिला उत्पीड़न और तीन तलाक का गंभीर मामला

कांकेर, छत्तीसगढ़। जिले में तीन तलाक से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में कोतवाली पुलिस ने 7 अगस्त को आरोपी ननद शहनाज हिंगोरा को गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण में पीड़िता सलमा वारसी ने पति और ससुराल पक्ष पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, गर्भावस्था में भूखा रखने और अंततः तीन तलाक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

शादी के बाद से ही सलमा वारसी को किया जा रहा था प्रताड़ित

सलमा वारसी का आरोप है कि उसकी शादी के बाद से ही ससुराल में उसे सताया जाने लगा।

  • सास हसीना वारसी और तीन ननदें – शहनाज हिंगोरा, फिरोजा पोची, सलमा पोठिया – उसे ताने देती थीं।

  • गर्भावस्था के दौरान उसे भोजन नहीं दिया गया और पति इरफान वारसी ने मारपीट भी की।

जब हालात असहनीय हो गए, तो सलमा ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, ननद शहनाज गिरफ्तार

जांच के बाद पुलिस ने सबसे पहले आरोपी ननद शहनाज हिंगोरा को सिमगा से गिरफ्तार किया।

  • शहनाज पर भाई को तलाक के लिए उकसाने और वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का आरोप है।

  • गिरफ्तारी के बाद शहनाज को न्यायालय में पेश किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

पति व अन्य आरोपी अब भी फरार, पुलिस की दबिश जारी

  • आरोपी पति इरफान वारसी, सास हसीना वारसी, और दो अन्य ननदें फरार हैं।

  • पुलिस ने गरियाबंद सहित कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली।

  • अब मुखबिरों को सक्रिय किया गया है और पुलिस का दावा है कि जल्द गिरफ्तारी संभव है।

तीन तलाक व क्रूरता के तहत दर्ज हुआ केस

कोतवाली पुलिस ने इस मामले में निम्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 – क्रूरता

  • मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 – तीन तलाक का अपराध

पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना गंभीरता से की जा रही है और प्रत्येक पहलू की जांच की जा रही है।

कानून का सख्त संदेश: अब नहीं चलेगा महिला उत्पीड़न

यह मामला बताता है कि:

  • अब तीन तलाक और घरेलू हिंसा को समाज और कानून बर्दाश्त नहीं करेगा।

  • महिलाओं को अब न्याय की दिशा में सशक्त कानूनी समर्थन मिल रहा है।

  • यह कार्रवाई सामाजिक चेतना और कानूनी सख्ती का स्पष्ट उदाहरण है।

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