CG BREAKING: छत्तीसगढ़ में अमानक दवाएं बरामद, 249 दुकानदारों पर तंबाकू कानून का उल्लंघन करते पकड़े गए

अमानक दवाएं बेचना पड़ा भारी, तीन बड़ी फार्मा कंपनियों पर गिरी गाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दवा दुकानों की विशेष जांच अभियान के तहत 34 औषधि नमूनों की जांच की, जिनमें से 3 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर फेल पाई गईं।

इन दवाओं में शामिल हैं:

  • विल्डमेड टैबलेट (Batch No. VGT 242068A)
    ➤ निर्माता: वृंदावन ग्लोबल, सोलन (हिमाचल प्रदेश)

  • रिफलीवे एम टैबलेट (Batch No. HG 24080598)
    ➤ निर्माता: आई हील फार्मास्युटिकल्स, बद्दी (हिमाचल प्रदेश)

  • डोंलोकैर डीएस सस्पेंशन (Batch No. DCN-002)
    ➤ निर्माता: क्विक्सोटिक फार्मा, मोहाली (पंजाब)

इन दवाओं का उपयोग मधुमेह, बुखार और संक्रमण के इलाज में किया जाता है। विभाग ने इन कंपनियों के वितरकों और निर्माताओं पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

तंबाकू निषेध दिवस पर 249 दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई

31 मई – विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के पास 249 पान दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 6 के तहत चालान काटे गए और ₹100 जुर्माना वसूला गया।

जनस्वास्थ्य को लेकर सख्त है सरकार

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि,

“जनस्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अमानक औषधियां बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

मेडिकल स्टोर्स पर लगातार छापेमारी

नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में औषधि निरीक्षकों की टीमों द्वारा मेडिकल दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही सभी दुकानों को CCTV कैमरा लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जनता से अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे दवाओं की वैधता और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें और यदि किसी संदिग्ध दवा की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें।

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