दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक की घटना, शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
दुर्ग। पाटन विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोडपेंड्री में पदस्थ एलबी महिला शिक्षक शारदा क्षत्रिय को कई गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है।
दुर्ग शिक्षा संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया।
सरपंच, SMC और जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर शुरू हुई कार्रवाई
ग्राम पंचायत गोडपेंड्री के सरपंच, शाला प्रबंधन समिति (SMC) और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि—
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शिक्षिका नियमित रूप से स्कूल में देर से आती थीं
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कक्षाओं में पढ़ाई को लेकर लापरवाही करती थीं
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स्टाफ से विवाद करती थीं
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छात्रों को अन्य शिक्षकों के खिलाफ भड़काती थीं
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ग्रामीणों के साथ अनुचित और अभद्र व्यवहार करती थीं
इन शिकायतों से स्कूल का माहौल तनावपूर्ण हो गया था और पढ़ाई-लिखाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी।
जांच रिपोर्ट में सभी आरोप सही पाए गए
जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए।
जांच अधिकारी ने विस्तृत रिपोर्ट में पुष्टि की कि—
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शिक्षिका का व्यवहार अनुशासनहीन था
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उनके कारण स्कूल में अव्यवस्था बढ़ी
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छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा
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स्कूल का शैक्षणिक वातावरण बिगड़ा
शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
आचरण नियम 1965 के तहत किया गया निलंबन
जांच रिपोर्ट के आधार पर शारदा क्षत्रिय को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 और गंभीर कदाचार के तहत दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया।
सस्पेंशन प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजा गया था जिसे संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) ने मंजूरी दी।
आदेश के अनुसार—
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निलंबन अवधि में शिक्षिका का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग का कार्यालय रहेगा।
शिक्षा विभाग का सख्त संदेश—अव्यवस्था और लापरवाही बर्दाश्त नहीं
विभाग ने कहा कि स्कूल में अनुशासन बनाए रखना और छात्रों की पढ़ाई प्राथमिकता है।
किसी भी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा—
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अव्यवस्था
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अनुशासनहीनता
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कर्तव्य की उपेक्षा
जैसी स्थितियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए SMC और स्कूल स्टाफ को आवश्यक व्यवस्थाएँ करने के निर्देश दिए गए हैं।