
दुर्ग संभाग आयुक्त का कड़ा एक्शन, शिक्षक तबादला प्रक्रिया में हेराफेरी का मामला उजागर
दुर्ग, छत्तीसगढ़। विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) गोविंद साव को पत्नी के पक्ष में युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर द्वारा कलेक्टर दुर्ग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
क्या है पूरा मामला?
फर्जी जानकारी देकर पत्नी को बचाया
BEO गोविंद साव ने अपनी पत्नी कुमुदनी साव, जो कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सेक्टर-9 भिलाई में उच्च वर्ग हिन्दी शिक्षक हैं, को अतिशेष (surplus) घोषित होने से बचाने के लिए युक्तियुक्तकरण परिशिष्ट-02 में गलत जानकारी दर्ज की।

उन्होंने परिशिष्ट में हिन्दी की जगह गणित विषय दर्ज कर दिया, ताकि उनकी पत्नी को अतिशेष सूची से मुक्त दिखाया जा सके।
किस नियम के तहत हुई कार्रवाई?
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के प्रतिकूल माना गया है। इसी के तहत गोविंद साव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है।
निलंबन के दौरान क्या रहेगा स्थान और वेतन?
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निलंबन अवधि में मुख्यालय: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग
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वेतन: नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा।
BEO पद की गरिमा को किया शर्मसार
BEO जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए गोविंद साव द्वारा किया गया यह कार्य कर्तव्य में घोर लापरवाही और निजी हित में पद के दुरुपयोग का मामला बनता है, जिसे शासन ने गंभीरता से लिया है।
