
विभागीय जांच में दोषी पाए गए TI कलीम खान
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे से बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर के चर्चित और तेजतर्रार थाना प्रभारी (TI) कलीम खान पर लगे विभागीय आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इसके बाद IG डॉ. संजीव शुक्ला ने उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डिमोशन (पदावनति) का आदेश जारी किया है।
अब SI के पद पर करेंगे सेवा
आदेश के अनुसार, TI कलीम खान को एक वर्ष के लिए सब-इंस्पेक्टर (SI) के पद पर कार्य करना होगा। इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है।

क्या था पूरा मामला?
यह मामला तब सामने आया था जब कलीम खान बिलासपुर में पदस्थ थे। SP संजीव झा के कार्यकाल के दौरान उन पर शिकायत हुई थी। आरोप था कि SP प्रशांत अग्रवाल के कार्यकाल में दिल्ली में धोखाधड़ी के एक केस में एक महिला के पति को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया था।
तीन SP के कार्यकाल में चली जांच
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SP पारुल माथुर के समय इस मामले की प्रारंभिक जांच हुई।
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जांच में आरोप सही पाए गए।
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इसके बाद विभागीय जांच हुई और अंत में IG डॉ. संजीव शुक्ला ने फैसला सुनाया।
सख्त संदेश: लापरवाही पर नहीं मिलेगी छूट
यह कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने का संकेत है। इससे यह संदेश गया है कि चाहे कोई भी पद पर हो, नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई तय है।
