छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर जारी किया सर्कुलर रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब ट्रांसफर आर्डर जारी होने के बाद नए स्‍थान पर ज्‍वाइनिंग नहीं देने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी।

जीएडी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कई शासकीय सेवक ट्रांसफर आर्डर को कोर्ट में चुनौती देने के बाद ड्यूटी नहीं आते हैं। यह सर्विस रुल का उल्‍लंघन है। छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय सेवकों का अगर तबादला होता है, तो उन्हें 7 दिनों के भीतर स्थानांतरण आदेश का पालन करना होगा।

अगर ऐसा नहीं किया गया, तो शासकीय सेवक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अगर गैर हाजिर रहे, तो कर्मी के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, तबादला आदेश जारी होने के 10 दिनों बाद शासकीय सेवक को एकपक्षीय भारमुक्त कर दिया जाएगा।

देखिए GAD का आर्डर

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