कवर्धा, छत्तीसगढ़ – कवर्धा जिले में एक खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को निलंबित किया गया है। कलेक्टर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में शराब के नशे में धुत्त होकर पहुंचे बीईओ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुर्ग संभाग के आयुक्त ने बीईओ को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
घटना का विवरण
26 अक्टूबर को, कलेक्टर गोपाल वर्मा ने ग्राम बाघपुर, विकासखंड पंडरिया में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में पंडरिया ब्लाक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम प्रसाद बैनर्जी शराब के नशे में धुत्त पाए गए। उन्हें तत्काल आबकारी उप निरीक्षक को बुलवाकर मेडिकल लीगल केस (एमएलसी) करवाने का निर्देश दिया गया। एमएलसी में शराब के नशे में धुत्त होने की पुष्टि हुई।
कलेक्टर का प्रस्ताव
इस घटना के बाद कलेक्टर ने बीईओ को निलंबित करने का प्रस्ताव दुर्ग संभाग के आयुक्त को भेजा। कलेक्टर के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का उल्लंघन करने पर घनश्याम प्रसाद बैनर्जी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कबीरधाम निर्धारित किया गया है।
समर्पण और अनुशासन का महत्व
इस घटना ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशासन और समर्पण के महत्व को उजागर किया है। ऐसी घटनाएं न केवल व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करती हैं, बल्कि सरकारी तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।