Modi Govt Budget: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट अब से कुछ घंटे बाद पेश क‍िया जाएगा. हर बार की तरह इस बार भी सैलरीड क्‍लास को व‍ित्‍त मंत्री से काफी उम्‍मीदें हैं. इस बार के बजट को लेकर सूत्रों का दावा है क‍ि व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की तरफ से सेक्‍शन 80सी के तहत नौकरीपेशा को राहत दी जा सकती है.

अभी 80सी के तहत आपको डेढ़ लाख रुपये तक के न‍िवेश पर टैक्‍स र‍िबेट म‍िलती है, इस बार इसे बढ़ाकर दो लाख तक क‍िये जाने की उम्‍मीद है. यह ल‍िमिट बढ़ेगी तो आपकी टैक्‍सेबल इनकम कम हो जाएगी और आपके हाथ में खर्च करने के ल‍िए पैसा बढ़ जाएगा. 80सी में आख‍िरी बार साल 2014 में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान इसमें बदलाव क‍िया गया था. तब से लेकर इसमें क‍िसी प्रकार का बदलाव नहीं क‍िया गया.

क्‍या है सेक्‍शन 80सी?

सेक्‍शन 80C के दो फायदे हैं निवेश और कुछ खास चीजों पर खर्च होने वाली रकम में छूट का फायदा. इस छूट का फायदा लेने के लिए आपको पीपीएफ (PPF), ईपीएफ (EPF), सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (SSY), ईएलएसएस (ELSS) या टैक्स सेव‍िंग म्यूचुअल फंड आद‍ि में न‍िवेश करना होता है.

इसके अलावा आप बच्‍चों की ट्यूशन फी और होम लोन के चुकाये जाने वाले प्र‍िस‍िंपल अमाउंट को भी इस सेक्‍शन के अंतर्गत क्‍लेम कर सकते हैं. 80C के तहत आपको टैक्स छूट का फायदा केवल डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर ही म‍िलेगा.

यहां म‍िलेगा 80C का फायदा

सेक्‍शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्‍स र‍िबेट की ल‍िमि‍ट को बढ़ाने में बड़ी द‍िक्‍कत यह है क‍ि यह छूट सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम को चुनने वालों को ही मिलती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट में न्‍यू टैक्स र‍िजीम लागू किया था, जिसमें कम टैक्स कटौती होती है.

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स सिस्टम को अपनाएं. 2023 के बजट में सीतारमण ने टैक्स रीबेट बढ़ाकर, मूल छूट की सीमा बढ़ाकर, स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू करके और सबसे ऊंचे टैक्स सरचार्ज को घटाकर न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम को और आकर्षक बनाया था.

2014 में बढ़ी थी इनकम टैक्स छूट की लिमिट

मौजूदा दौर की ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम (Old Tax Regime) में आम आदमी को 10 साल पहले इनकम टैक्स में छूट मिली थी. साल 2014 में सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये क‍िया था. उस समय 60 से 80 साल की उम्र वाले नागरिकों के ल‍िए टैक्स र‍िबेट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई थी. अगर सरकार की तरफ से इस बार इनकम टैक्‍स छूट का दायरा बढ़ाया जाता है तो यह सैलरीड क्‍लास के ल‍िए सबसे बड़ी राहत होगी.

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