Sukanya Samriddhi Account: पोस्ट ऑफिस से जुड़ी स्मॉल सेविंग स्कीम में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से बड़ा बदलाव किया जा रहा है. इसके लिए पोस्ट ऑफिस के जरिये नेशनल स्मॉल सेविंग (NSS) योजनाओं के लिये दिशा-निर्देश जारी कर दिये गए हैं. इन दिशानिर्देशों का मकसद बचत योजनाओं के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित करना है. नए दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे. अगर नए नियमों का पालन नहीं किया गया तो इन्हें बंद किया जा सकता है.
ऐसे अकाउंट पर मिलेगा जीरो ब्याज
विभाग की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार छह कैटेगरी की पहचान की गई है. इसके अनुसार नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. 2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए अकाउंट में से पहले अकाउंट पर मौजूदा ब्याज दर का फायदा मिलेगा. दूसरे खाते में बाकी राशि पर वर्तमान डाकघर बचत खाता (POSA) दर और 2% ब्याज मिलेगा. नए नियम के तहत 1 अक्टूबर 2024 से दोनों अकाउंट पर 0% ब्याज मिलेगा.
बिना ब्याज के मूल राशि वापस कर दी जाएगी
इसके तहत गलत तरीके से खोले गए एनएसएस अकाउंट, बच्चों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट, विदेशी लोगों द्वारा पीपीएफ अकाउंट को बढ़ाया जाना और बच्चों के माता-पिता के अलावा दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते (SSY) को सही किया जाना शामिल है. दिशानिर्देशों के अनुसार दो से ज्यादा अकाउंट तीसरे और अतिरिक्त खाते पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा. इसके अलावा जमाकर्ता को मूल राशि वापस कर दी जाएगी.
पीपीएफ अकाउंट
नाबालिग के नाम पर खोले गए अकाउंट पर नाबालिग के 18 वर्ष की उम्र तक डाकघर बचत खाता (POSA) ब्याज उपलब्ध होगा, उसके बाद पीपीएफ की दर लागू होगी. मैच्योरिटी की कैलकुलेशन उस दिन से की जाएगी जब नाबालिग 18 साल का हो जाएगा. एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट जमा पैसा यदि सालाना लिमिट के अंदर है तो प्राइमरी अकाउंट पर योजना के लिए प्रभावी दर लागू रहेगी. किसी भी सेकेंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा. ज्यादा पैसे को 0% ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा. अगर कोई तीसरा अकाउंट है तो उसे खोलने की तारीख से ब्याज जीरो हो जाएगा.
कन्या समृद्धि अकाउंट
दादा-दादी (जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं) की तरफ से खोले गए अकाउंट में अभिभावक का नाम बदलना होगा. असली माता-पिता या कानूनी अभिभावक को यह करना होगा. अगर कोई ग्राहक योजना के नियम को तोड़कर दो से ज्यादा खाते खोलता है तो अतिरिक्त वाले खाते को बंद कर दिए जाएगा. बच्चे के नाम पर खोले गए गलत खातों को सही किया जा सकता है और आपको ब्याज भी मिलेगा. सभी डाकघरों को खाताधारकों या अभिभावकों से पैन और आधार नंबर लेने के लिए कहा गया है. सिस्टम को पहले अपडेट करने के बाद आप नियमीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. सरकार ने डाकघरों को कहा है कि वे खाताधारकों को इन बदलावों के बारे में जानकारी दें और उन्हें नियमों को मानने में मदद करें.
एनआरआई का पीपीएफ अकाउंट
ऐसे लोग जो अभी भी भारत आते-जाते रहते हैं और जिनके पास पीपीएफ अकाउंट है. उन्हें 30 सितंबर, 2024 तक ब्याज मिलेगा. इसके बाद उन्हें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा.
अनियमित राष्ट्रीय बचत खाता
नेशनल सेविंग स्कीम से जुड़े तीन तरह के अकाउंट के लिए नियम बदले गए हैं. इसमें अप्रैल 1990 से पहले खोले गए दो अकाउंट और इसके बाद खोले गए दो से ज्यादा अकाउंट शामिल हैं. इसमें पहली तरह के खातों के लिए 0.20 प्रतिशत डाकघर सेविंग अकाउंट ब्याज अतिरिक्त जोड़ा जाएगा. बाकी के खातों पर नॉर्मल ब्याज मिलेगा. तीसरे प्रकार के खाते पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा और उनकी मूल राशि को वापस कर दिया जाएगा.
सभी पोस्ट ऑफिस को खाताधारकों से उनका पैन और आधार की जानकारी लेने के लिए कहा गया है. रेगुलराइजेशन फार्म जमा करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा. खाताधारकों को इन बदलावों के बारे में जानकारी देनी होगी.