
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलेगी समयबद्ध सेवा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया है।
अब:
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पंजीकरण प्रक्रिया अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
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निर्धारित समय में काम न होने पर संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार।
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उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवाएं मिलेंगी, जिससे कारोबार में सुगमता आएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा,
“जनता की सुरक्षा और सुविधा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है, ताकि लोगों का सरकार पर भरोसा बना रहे।”
बिल्डरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी:
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बिल्डरों
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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों
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लिफ्ट संचालकों
से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें।
इसके पालन से:
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बीमा खर्च में कमी आएगी।
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कानूनी जोखिम कम होगा।
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आम जनता को मिलेगी सुरक्षित सुविधाएं।
