राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब शेयर और म्युचुअल फंड में कर सकेंगे निवेश...

इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O और क्रिप्टोकरेंसी पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा तोहफा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित करते हुए कर्मचारियों को शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर और म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति दे दी है।

भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया गया संशोधन

यह संशोधन नियम 19 में एक नया उप-खंड जोड़ते हुए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कर्मचारियों को सुरक्षित निवेश के विकल्प उपलब्ध कराना है।

इंट्राडे ट्रेडिंग और हाई रिस्क इनवेस्टमेंट पर रोक

हालांकि, अधिसूचना में यह साफ कर दिया गया है कि कर्मचारी इंट्रा-डे ट्रेडिंग, BTST (Buy Today Sell Tomorrow), फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे उच्च जोखिम वाले निवेश नहीं कर सकेंगे। इस रोक का मकसद कर्मचारियों को अनावश्यक वित्तीय जोखिम से बचाना है।

निवेश की आज़ादी लेकिन नियमन के साथ

शासकीय कर्मचारियों को अब लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश की आज़ादी जरूर मिलेगी, लेकिन वे केवल उन्हीं वित्तीय साधनों में निवेश कर सकेंगे, जो नियमानुसार अनुमत हों। यह कदम निवेश की दुनिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा।

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