छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 लागू कर दी है। इस योजना के तहत घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिल में बड़ी छूट दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली बिल के बोझ से राहत देना है।
राज्य की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा लागू की गई इस योजना से उन उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं और वे आर्थिक कारणों से भुगतान नहीं कर पा रहे थे।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का समाधान करना है। इसके जरिए उपभोक्ताओं को बकाया राशि चुकाने में आसानी होगी और आर्थिक दबाव कम होगा।
बीपीएल उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ
योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले के निष्क्रिय बीपीएल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है।
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मूल बकाया राशि में 75% तक छूट
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अधिभार (पेनल्टी) में 100% छूट
इससे गरीब परिवारों को बिजली बिल के पुराने बकाए से राहत मिलने की उम्मीद है।
घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगी छूट
घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने राहत का प्रावधान किया है।
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मूल बकाया राशि में 50% छूट
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अधिभार में पूरी 100% छूट
इससे हजारों घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है।
किसानों के लिए विशेष राहत
कृषि श्रेणी के स्थायी और अस्थायी कनेक्शन वाले किसानों को भी योजना के तहत राहत दी गई है।
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मूल बकाया राशि में 50% तक छूट
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अधिभार में 100% छूट
इससे किसानों को बिजली बिल के पुराने बकाया भुगतान में काफी राहत मिलेगी।
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए अलग प्रावधान
यदि किसी सक्रिय बीपीएल उपभोक्ता का बिजली बिल बकाया 5 वर्ष से अधिक पुराना है तो उन्हें:
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मूल राशि में 75% छूट
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अधिभार में 100% छूट
वहीं 1 से 5 वर्ष के बीच के बकाया पर:
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मूल राशि में 50% छूट
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अधिभार में 100% छूट मिलेगी।
एकमुश्त भुगतान करने पर अतिरिक्त फायदा
यदि उपभोक्ता बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें:
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मूल राशि में 10% अतिरिक्त छूट
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अधिभार में 100% छूट
किस्तों में भुगतान की सुविधा
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए किस्तों में भुगतान का विकल्प भी दिया गया है।
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3 किश्तों में भुगतान – मूल राशि में 5% छूट और अधिभार में 100% छूट
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6 किश्तों में भुगतान – अधिभार में 100% छूट
योजना की अंतिम तिथि
बिजली विभाग के अनुसार यह योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि के भीतर पंजीकरण कर उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
सक्रिय घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना में शामिल होने के लिए बकाया राशि का कम से कम 10% भुगतान करना होगा।
मीटर वाचकों के लिए भी प्रोत्साहन
उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए बिजली विभाग ने मीटर वाचकों के लिए भी प्रोत्साहन रखा है।
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एकमुश्त भुगतान कराने पर 5% प्रोत्साहन (अधिकतम ₹1000 प्रति कनेक्शन)
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किश्तों में भुगतान कराने पर 5% प्रोत्साहन (अधिकतम ₹500 प्रति कनेक्शन)
सरकार की अपील
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने पुराने बिजली बिल का भुगतान कर आर्थिक राहत प्राप्त करें। सरकार का मानना है कि यह योजना उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ लंबित बिजली बिलों के समाधान में भी मददगार साबित होगी।